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ग्वालियर। रेल यात्रियों ने मोबाइल पर ई-टिकट का लाभ उठाना शुरू कर दिया है, लेकिन रेलवे के चेकिंग स्टाफ को इस बारे में जानकारी नहीं होने से यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। यात्री यात्रा के दौरान टिकट कलेक्टर को मोबाइल पर ई-टिकट का मैसेज दिखाते हैं तो टिकट कलेक्टर इस व्यवस्था के प्रति अनभिज्ञता जताते हैं।
कई यात्री जानकारी के अभाव में पहचान पत्र साथ नहीं रखते, इस कारण उन पर जुर्माना लगा दिया जाता है। हाल ही में रेलवे ने ई-टिकट से रिजर्वेशन कराने की सुविधा का विस्तार किया है। अभी तक ई-टिकट के प्रिंट को टिकट की मान्यता थी, अब प्रिंट के अलावा यात्री के मोबाइल पर टिकट के मैसेज को टिकट की मान्यता दे दी गई है। ई-टिकट के तहत टिकट बुक कराते समय फार्म पर... Read more...
यात्री को अपना मोबाइल नंबर डालना होता है। टिकट बनते ही मोबाइल पर मैसेज आ जाता है। इसमें टिकट का पूरा विवरण होता है।
टिकट यदि प्रतीक्षा सूची में है तो उसके कन्फर्म होने का मैसेज भी मोबाइल पर दिया जाएगा। यात्री को इस मैसेज को सेव करना होता है। ट्रेन में टीसी के टिकट मांगने पर यात्री को मोबाइल पर इस मैसेज को दिखाना होगा। टीसी पहचान पत्र मांग सकता है जो नहीं होने पर जुर्माने की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
बताते हैं कि इस सुविधा के तहत यात्रियों को पहला मैसेज तो मिल रहा है लेकिन वेटिंग से कन्फर्म का मैसेज कई को नहीं मिल पा रहा है। इससे उन्हें रिजर्वेशन कन्फर्म होने की जानकारी के लिए मोबाइल रेल इनक्वायरी का सहारा लेना पड़ता है।
मैसेज के अलावा पहचान पत्र भी जरूरी ई-टिकट के मोबाइल मैसेज को टिकट की पात्रता दी गई है, लेकिन इसके साथ यात्री को अपना परिचय पत्र भी साथ रखना होगा। इसके बावजूद चेकिंग स्टाफ का सदस्य जुर्माना करता है तो इसकी शिकायत जुर्माना रसीद के साथ स्टेशन प्रबंधक या किसी अन्य जिम्मेदार अधिकारी से की जा सकती है। - रवि प्रकाश, मंडल जनसंपर्क अधिकारी, झांसी
रसीद के साथ स्टेशन पर करें शिकायत ई-टिकट के मोबाइल मैसेज व पहचान पत्र के बावजूद यदि ट्रेन में टीसी जुर्माना वसूलता है तो इसकी शिकायत यात्री अगले स्टेशन पर कर सकता है। शिकायत करते समय यदि जुर्माना वसूलने वाले टीसी का नाम नहीं पता है तो जुर्माने की रसीद की छाया प्रति शिकायत के साथ लगाई जा सकती है। रेलवे रसीद के आधार पर संबंधित टीसी पर कार्रवाई करते हुए यात्री को जुर्माने की राशि लौटाएगा।
यह भी है नियम : ई-टिकट पर यात्रा कर रहा यात्री किसी कारणवश चेकिंग स्टाफ को मोबाइल पर मैसेज नहीं दिखा पाता है, लेकिन उसके पास अपना परिचय पत्र है, ऐसी स्थिति में उस पर प्रति यात्री ५क् रुपए का जुर्माना वसूला जा सकता है।