नई दिल्ली। ट्रेन के स्लीपर क्लास में सफर करने जा रहे हैं तो अपने साथ मान्यता प्राप्त फोटोयुक्त पहचान पत्र ले जाना न भूलें। पहचान पत्र नहीं हुआ तो आपको बेटिकट माना जाएगा और जुर्माना वसूल किया जाएगा। ट्रेनों के स्लीपर क्लास में शनिवार से यह व्यवस्था लागू हो रही है, जबकि वातानुकूलित श्रेणी में पहले से ही यह व्यवस्था लागू है। एक साथ चार लोगों का आरक्षण है तो किसी एक व्यक्ति के पास फोटोयुक्त पहचान पत्र होना जरूरी है। रेल प्रशासन ने यह कदम टिकट दलालों पर लगाम कसने के लिए उठाया है। उनका दावा है कि इससे टिकटों की दलाली पर रोक लगेगी। पहले दलाल अलग-अलग नामों से टिकट ..