ट्रेन में नहीं चला AC, अब यात्री को 15 हजार रुपये जुर्माना देगा रेलवे.
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जून 2012 में झेलम एक्सप्रेस से महाराष्ट्र के कोपरगांव से जालंधर कैंट तक 30 घंटे की यात्रा के दौरान ईश शर्मा की एसी थ्री बोगी में एयर कंडीशनर नहीं चला था। इस कारण उन्हें दो छोटे बच्चों और पत्नी के साथ काफी कष्ट उठाना पड़ा था। इसके लिए रेलवे को अब शर्मा को 15 हजार रुपये जुर्माना अदा करना होगा। इस बारे में एनसीडीआरसी ने पंजाब उपभोक्ता आयोग के आदेश को बरकरार रखा है।
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more... उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने इसको लेकर भारतीय रेलवे की अपील को खारिज कर दिया। इससे पहले शर्मा की अर्जी पर पंजाब उपभोक्ता आयोग ने 1 मार्च, 2016 को रेलवे पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। कहा था कि एसी थ्री का टिकट लेने के बावजूद एयर कंडीशनर नहीं चलने से गर्मी के मौसम में शर्मा परिवार को 30 घंटे की लंबी यात्रा के दौरान असहनीय कष्ट का सामना करना पड़ा। लापरवाही के चलते रेलवे ने यात्री का उत्पीड़न किया। इस आदेश के खिलाफ रेलवे ने 2017 में एनसीडीआरसी का दरवाजा खटखटाया।